मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 10 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी कर राजस्थान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड गठन किया गया । बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ,कार्यकाल,कार्य और शक्तियों के संबंध में यह आलेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

  • विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड

स्थापना/गठन:  राजस्थान सरकार कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 को एक आदेश (कमांक: एफ RSLDC Vishvakarma Board/2023-24) जारी कर कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत लकड़ी एवं धातु के कार्यों से संबंधित संचालित किये जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय एवं समीक्षा हेतु “विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड” का गठन किया गया है।

ध्यातव्य :   विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन के संबंध में राजस्थान के राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार नरेश गोकलानी शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 10 जुलाई 2023 को जारी हुआ।

  • आयोग की सरंचना/संगठन

इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी सदस्य,गैर सरकारी सदस्य एवं सचिव सहित कुल 19 सदस्य होते हैं । जैसे (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष, (3) सरकारी सदस्य 09 सदस्य, (04) गैर सरकारी सदस्य 07 और (5) सचिव  होंगे।

ध्यातव्य:  विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

1. अध्यक्ष एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 

2. उपाध्यक्ष एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

3.सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज, जयपुर।

4. सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,राज जयपुर

5.सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज जयपुर

6.सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राज.जयपुर

7. सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्क विभाग, राज, जयपुर

सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, कृषि विभाग, राज, जयपुर।

सदस्य: अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव उद्योग विभाग, राज जयपुर।

10. सदस्य:अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राज जयपुर।

11सदस्य: अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज. जयपुर । 

12.सदस्य: सात (7) गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत । 

13.सदस्य/सचिव: प्रबन्ध निदेशक, आरएसएलडीसी, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग सदस्य सचिव

  • आयोग के कार्य और शक्तियां

1. युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए नवीन योजनाऐं प्रस्तावित करना तथा रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना।

2. काष्ठ एवं धातु कला हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सुझाव देना।

3. कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का प्रारूपण तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अभिशंसा के साथ प्रेषित करना।

4. राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न विभागों से समन्वय कर मोनिटिंग करना एवं सुझाव देना।

5. समस्त विषय वस्तु जो बोर्ड युवाओं के हित में उचित समझे उनका समावेश करना, समय की मांग के अनुसार व राज्य सरकार की परिसीमार को मद्देनजर रखते हुये राज्य सरकार को सुझाव देना।

6. बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी तथा विभिन्न विभागों के सम्बन्धित प्रयासों से अधिकाधिक प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी कार्य में तत्पर सहयोग प्रदान करना।

7. कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन के माध्यम से रोजगार एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा व्यवसाय / उद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों में अनुशंषा प्रेषित करना एवं नवीन योजनाऐं प्रस्तावित करना।

बोर्ड का कार्यक्षेत्र:- बोर्ड का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है।

बोर्ड का प्रशासनिक विभाग एवं कार्यकाल:- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग होगा तथा बोर्ड का कार्यकाल स्थाई है। 

बोर्ड की बैठक कब होती है? : बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार और वर्ष में 04 बैठक आयोजित की जाएगी।

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