राज्य विधानसभा सदस्यों (विधायक)MLA( member of legislative assembly) कहते है। इनको मिलने वाले वेतन,भत्ते और सुख सुविधाओं पर अक्सर सवाल किया जाता रहा है,हालांकि यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है और भारत के विभिन्न प्रांत (राज्यों) की विधानसभाओं के सदस्यों के वेतन,भत्ते और सुख सुविधायें अलग-अलग प्रकार की हो सकती है।

जहां तक राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन,भत्ते का सवाल है तो इस आलेख के माध्यम से आपको पूर्णतया तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होगी जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी और सार्थक साबित होगा।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम,1956 एवं इसके नियमों के तहत है। नवीन संशोधन के बाद सभी प्रकार सुविधाएं और वेतन दोनों 30 दिसम्बर 2021 से लागू हैं।

• राजस्थान विधानसभा सदस्य विधायक को प्रतिमा ₹40,000 वेतन मिलता है।

• वेतन के अतिरिक्त ₹ 70,000 प्रति माह प्रत्येक विधायक को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।

• प्रत्येक विधायक को प्रतिमाह 2500 रुपए टेलीफोन सुविधा के लिए भत्ता मिलता है।

• राजस्थान में जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है या किसी समिति की बैठक होती है तब प्रत्येक विधायक को ₹2000 और राज्य के से बाहर के लिए 2500 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता है।

• प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक को 3 लाख रुपए तक का किराया पुनर्भरण के लिए यात्रा भत्ता मिलता है। प्रत्येक सदस्य को एक पास भी दिया जाता है, जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा की बसों में किसी भी समय और किसी भी मार्ग पर जिस पर वे बसें चलती हों, निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

ध्यातव्य: सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपये प्रति कि.मी. की दर से राशि दी जाती है।

• राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचय) नियम, 2021′ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए जो अनुमति मिली हुई है वही इनके लिए है इसके अंर्तगत ही RGHS के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त है।

• प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक को विधायक कोष के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी अनुशंसा पर कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं।

• प्रत्येक विधायक को निशुल्क आवास व्यवस्था की सुविधा होती है। विधायकों के लिए फ्लैट आवंटन नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रतिमाह ₹50,000 का आवास भत्ता दिया जाता है।

• सदस्यों के लिए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली,राज्य के सर्किट हाउस और डाक बंगलों में ठहरने की ये सुविधा हैं।

ध्यातव्य: राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75 हजार रुपये और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70 हजार रुपये वेतन मिलता है। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष व कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 65 हजार रुपये और राज्य मंत्रियों का वेतन 62 हजार रुपये वेतन मिलता है।

One thought on “विधायक को कितना वेतन मिलता है ? MLA को मिलने वाले वेतन,भत्ते की पूरी जानकारी”
  1. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

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