कोविड-19 प्रोटोकोल को लेकर 2022 का यह पहला जल अनुशासन

देश के कई राज्यों में और राजस्थान में लगातार कोविड संक्रमण के केसों की संख्या में हो रहे इजाफे को लेकर  राजस्थान सरकार बड़ी गंभीर है । इसी को मध्य नजर रखते हुए 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार को भी मंत्रियों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी विश्व में मंत्रियों अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर आज  2 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों,धर्मगुरुओं  और एनजीओ की बैठक मीटिंग ली गई ,जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए । 
विभिन्न राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के साथ महामंथन मीटिंग की गई गई उसके पश्चात मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित किया जिसमें उन कहां की स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ।जिस प्रकार पिछले कोरोना के दोनों चरणों में उसका सामना किया उसी प्रकार हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें जारी गाइडलाइन पालना करनी होगी। इस महामंत्र के पश्चात एक संशोधित गाइडलाइन जारी की है । उन्होंने मीडिया के सामने अपने संबोधन में कहा है कि सब के सुझाव का सम्मान किया जाएगा और निर्णय लिए जाएंगे।

  • बुजुर्ग और बच्चे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले 


65 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति पुराने रोगों एवं सहरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्षों से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहे केवल आवश्यक कार्य एवं स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए ही हो या परिस्थितियों ऐसी मांग करें तो बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर सुरक्षा सुविधाओं की सर्वाधिक पालना करेंगे ।

  • विदेशों से आने वाले 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे 


विदेशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के राजस्थान आने वाले समस्त व्यक्तियों का गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT- PCR जांच करना अनिवार्य होगा।  जांच में नेगेटिव आने पर संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए संस्थागत या होम क्वारंटाइन किया जाएगा।

  • जयपुर नगर निगम क्षेत्र की सभी स्कूल 9 जनवरी तक बंद है 


जयपुर नगर निगम क्षेत्र ग्रेटर/ हेरिटेज के समस्त सरकारी/ निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षक गतिविधियों का संचालन कक्षा 01 से कक्षा 8 के लिए आगामी दिनांक 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 तक के लिए बंद रहेगी।

  • स्कूलों को लेकर अन्य जिलों में यह रहेगी सुविधा 


राज्य के अन्य जिलों के संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे।
शिक्षण संस्थाओं विद्यालयों /कोचिंग संस्थान में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता /अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वही माता-पिता /अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्था नहीं भेजना चाहते उन पर संस्था द्वारा दबाव नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी।

  • विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डबल डोज वैक्सीनेटेड जरूरी

 
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राएं 31 जनवरी 2022 तक डबल डोज वैक्सीनेटेड हो।

  • विवाह समारोह में क्या होगी शर्त


विवाह समारोह अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी विवाह समारोह में बैंड बाजा वाद को को शो व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा।
विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क सैनिटाइजेशन व विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

  • जनप्रतिनिधि अनुकरणीय अनुकरणीय आचरण करें


सरकारी कर्मचारी,अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है ।अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वह आमंत्रित हो उनके द्वारा समारोह आयोजन संबंधी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं कोविड-19 व्यवहार जैसे डबल डॉग वैक्सीनेशन,फेस मास्क पहनना नो मास्क नो एंट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता तथा सैनिटाइजेशन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
विवाह आयोजन कर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट जयंती द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवानी होगी।
यदि कोई मैरिज गार्डन स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।

  • अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 20 व्यक्ति


अंत्येष्टि/ अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 

  • इन समारोह में यह पालना होना जरूरी 


किसी भी प्रकार के सार्वजनिक,सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी मनोरंजन ,शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी ।आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT   द्वारा बनाए गए ऑनलाइन वेब पोर्टल या 181 पर देनी होगी ।उक्त आयोजन के आयोजनकर्त्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।

  • धार्मिक स्थल इन बातों का रखना होगा ख्याल

 
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं ,दर्शनार्थियों द्वारा कोविड-19 व्यवहार जैसे डबल डोज, वैक्सीनेशन, मास्क 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन आदि की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। 
व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में

सभी दुकानों, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों उनके मालिक को अपने स्वयं या स्टाफ के वैक्सीनेशन लगवाना सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है , इसकी सूचना भी डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें ।
सभी प्रकार के व्यापारिक एवं व्यवसायिक संगठनों को यह परामर्श दिया गया है कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्रेंस ,एग्जिबिशन, b2b आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से ही कराना सुनिश्चित करें।

  • जनजागृति अभियान चलाया जाएगा


स्वायत शासन विभाग द्वारा आमजन में कोविड-19  डबल डोज, उपयुक्त  जैसे वैक्सीनेशन, मास का अनिवार्य रूप से उपयोग, 2 गज की दूरी,सैनिटाइजेशन इत्यादि की पालना करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

  • 31जनवरी तक लगानी होगी दोनों डोज


इसके अतिरिक्त समस्त प्रदेशवासियों को यह परामर्श दिया गया है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड-19 की दोनों  अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें

  • संपूर्ण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा 


संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक जन अनुशासन नाइट कर्फ्यू रहेगा। 

  • कब से लागू होगा यह आदेश


यह आदेश दिनांक 7 जनवरी 2022 से लागू होगा तथा जयपुर नगर निगम क्षेत्र में समस्त सरकारी/ निजी स्कूलों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां कक्षा 1 से 8 तक के लिए बंद करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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