आपका वाहन चाहे वह चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन की नंबर प्लेट पर नंबरों के अतिरिक्त नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द या किसी अभिनेता की फोटो और नाम या अपने पद का नाम लिखवाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए आपका यह शोख आप पर भारी पड़ सकता है ।
- आदेश हुआ जारी
आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि 2 मई 2022 को राजस्थान सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश पत्र प.22(334)परि/प्रवर्तन/शिकायत/पार्ट-1/2020/9414/2/4/2022 जारी करके सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को इस निर्देशित किया गया है कि वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई भी पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा हो तो उस पर कार्यवाही करें।
इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा होता है। केंद्रीय मोटर वाहन के नियम 1990 के नियम 50 व 51 में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहनों पर प्रदर्शित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं । लेकिन आजकल नंबर प्लेट्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा जाति सूचक शब्द अपने पद का उल्लेख किसी अभिनेता की फोटो इसके अतिरिक्त कुछ प्रतीकात्मक तस्वीरें बनाने का चलन सा हो गया है। जो कि सीधे-सीधे रूप से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है इन पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में विभाग में कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
- मो.वा. अधिनियम 1988 का है उल्लंघन
अगर आप इन प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो यह तो यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के अंतर्गत अपराध है। इस प्रकार के वाहनों की जांच करने व नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ और लिखा हो तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत पर कार्रवाई की जाकर इन संदर्भ में रिपोर्ट 7 दिन के अंदर मुख्यालय को भिजवाये जाने के निर्देश भी दिए गए हैं ।