भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में प्रमुख पदाधिकारियों,अधिकारियों के पद और शपथ ग्रहण करने,शपथ का प्रारूप,आदि के संबंध में राजनीति में रुचि रखने वाले और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के बीच यह सवाल उठते रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल किस बात की शपथ लेते है। शपथ के संबंध में संविधान के अंतर्गत किस अनुसूची में उल्लेख है ? शपथ कौन दिलाता है? आदि तो ऐसे ही सवाल के सटीक व प्रमाणित उत्तर उनको नहीं मिल पाते हैं या मिलते है तो भ्रमित करने वाले होते हैं। आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब सटीक प्रमाणित और इस सम्बंध में संवैधानिक प्रावधानों की सच्चाई आपके सामने लेकर आए हैं।

  • शपथ का संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान है।

भारत में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन संविधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि इनमें से राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में ,उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है।

  • किस बात की शपथ लेते है।

राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रमुख है।वह सविधान के संरक्षण और लोक कल्याण व पद के कर्तव्य निर्वाह की शपथ लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है। 
शपथ ग्रहण के दौरान उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ,लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष,प्रधानमंत्री ,राज्यों के राज्यपाल और मंत्री परिषद के सदस्यों सहित गणमान्य सदस्य उपस्थित होते हैं।

जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा,निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वाह की शपथ लेता है। 
जहाँ तक राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात है तो वह संविधान की रक्षा व लोककल्याण व कर्तव्य निर्वाहन की शपथ लेता है। 

  • राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप


मैं ……..ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता व निष्ठा के साथ संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा।

  • राष्ट्रपति की शपथ और 25 जुलाई के सम्बंध

राष्ट्रपति कब और किस दिन शपथ लेगा इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की तभी से यह एक परंपरा बन गई है कि उनके बाद सभी राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण की। यह कोई नियम नहीं है बल्कि एक परंपरा सी है जो की परिस्थितियों की उपज है।

  • उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप 


मैं ………….ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को में ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करूंगा।

  • राज्यपाल की शपथ का प्रारूप


मैं ……..ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक …. के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा/करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता व निष्ठा के साथ संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी और मैं ……..की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा/रहूंगी।

  • कौन दिलाता है शपथ

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों ही संवैधानिक पद है इनको शपथ…

  • राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ? 

राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलायी जाती है तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते है । कई बार यह सवाल उठाया जाता है कि क्या इस बात का उल्लेख संविधान में है तो इसका उत्तर हां में होगा क्योकि संविधान के अनुच्छेद 60 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है। 

  • उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ?

भारतीय संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 69 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलायी जाती है और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उनको शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलायी जाती है। 

  • राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ?

राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नही होकर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 159 में है। जहां तक इनके शपथ दिलाने की बात है तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थित में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलायी जाती है।

क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,राज्यपाल को लेनी पड़ती है शपथ

  • कार्यवाहक राष्ट्रपति को शपथ


राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति का पद होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है देश का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है।

  • कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को शपथ 


आपको जानकारी होगी कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो या वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का कोई प्रावधान नहीं  है।

  • कार्यवाहक राज्यपाल को शपथ


इसके अतिरिक्त जब किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए और किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए तो उसे भी उस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेनी होती है।

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