कौरम या गणपूर्ति शब्द क्या है और इसका क्या अर्थ होता है ? किसी भी संस्था, किसी भी संगठन या किसी भी ऑफिस,मंडल की कार्यवाही में इसका महत्व क्या है? तो आइए आज हम इस आलेख के माध्यम से कोरम या गणपूर्ति का अर्थ जानेंगे।
- गणपूर्ति या कोरम का अर्थ
किसी भी संस्था,विभाग, संगठन या किसी भी मीटिंग के शुरू/आयोजन/कार्यवाही करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या की उपस्थिति अनिवार्य होती है उस संख्या को सामान्यतया गणपूर्ति या कोरमा कहा जाता है । निष्कर्ष तक कहां जा सकता है किसी भी संस्था,संगठन या किसी भी मीटिंग के आयोजन करने के लिए न्यूनतम सदस्य उपस्थित होने की शर्त ही उसकी गणपूर्ति या कोरमा संख्या कहलाती है।
- कितनी संख्या होती है कौरम या गणपूर्ति
यह संख्या अलग-अलग देश में या अलग-अलग संस्थाओं संगठन की यह संख्या अलग-अलग निर्धारित हो सकती है जहां तक संसद या राज्य विधान मंडलों के गणपूर्ति का सवाल है तो संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधान सभा और विधान परिषद दोनों के लिये कोरम हेतु सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 निर्धारित की गई है।
- लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 (3) के अनुसार संसद के नीम सदन लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की एक बात 10 या दसवां भाग लोकसभा की गणपूर्ति संख्या है जैसे कि वर्तमान में यह संख्या 545 है तो उसकी कोरम या गणपूर्ति संख्या 55 होगी । इसी प्रकार राज्यसभा के गणपूर्ति संख्या के संबंध में भी संविधान में यही प्रावधान है कि उसकी गणपूर्ति संख्या कुल संख्या का 1/10 या उसका दसवां भाग होगा। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं तो उसकी कौरम या गणपूर्ति संख्या 25 है।
- राज्य विधानमंडल की कौरम या गणपूर्ति संख्या
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल जिसमें राज्य विधानसभा और जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों का गणपूर्ति या कोरम संख्या का निर्धारण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 189 (3) के अनुसार, जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करता है, तब तक राज्य के विधानमंडल के एक सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या कुल संख्या का दसवां हिस्सा होगा। सदन के सदस्यों की संख्या, जो भी अधिक हो।
- गणपूर्ति पूरी न हो तो क्या प्रभाव पड़ता है ?
संसद हो या राज्य विधानमंडल दोनों सदनों में गणपूर्ति या कोरम पूर्ण नहीं होने पर बैठक,सभा या अधिवेशन को स्थगित किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि कोरमा संख्या उपस्थित न होने पर मीटिंग बैठक सभा को स्थगित किया जा सकता है निलंबित किया जा सकता है जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 (4) के अनुसार लोकसभा की कोरमा या गणपूर्ति संख्या पूरी न होने पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित या अधिवेशन को निलंबित किया जा सकता है।