श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की व्यक्तिगत रूप से 15 वी और पदक्रम के अनुसार 16 वी राष्ट्रपति के रूप में एक शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण की ।ज्ञात हो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन. वी. रमण ने दिलाई है।

  • राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश या उनके समकक्ष शपथ ग्रहण करवाता है।

  • किस बात की शपथ लेते है राष्ट्रपति

राष्ट्रपति अपनी शपथ में राष्ट्रपति पद के कर्तव्य निर्वहन और संविधान की रक्षा तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। संविधान में ही इसके प्रारूप का निर्धारण कर दिया गया है। 

  • 25 जुलाई को पद ग्रहण की रही है परंपरा

राष्ट्रपति निर्वाचन में विजय होने पर राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाती है । संविधान में इसके लिए कोई दिन और समय का निर्धारण तो नहीं है लेकिन भारत के छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को जब शपथ ग्रहण की थी उसके बाद 25 जुलाई को पद ग्रहण / शपथ ग्रहण करने की एक परंपरा सी स्थापित हो गई है । नीलम संजीव रेड्डी से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक सभी राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण की है।

  • राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप क्या है?

शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेते हुए शपथ लेता है अथवा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता है। संविधान में शपथ का रूप इस प्रकार है।राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप  इस प्रकार है।

मैं ……(अमुक)  ईश्वर की शपथ लेता हूं (सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं ) कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करुंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।

  • क्या ईश्वर की शपथ लेना जरूरी है

सवाल किया जाता है कि के राष्ट्रपति की शपथ में ईश्वर की शपथ लेना आवश्यक है तो आपको ध्यान देना है कि अदर शपथ कर्ता ईश्वर की शपथ नहीं मिलना चाहता है तो उसे बातें नहीं किया जा सकता बल्कि ईश्वर की शपथ की जगह है सत्य निष्ठा की शपथ का प्रावधान भी सविधान में हैं और इसका उल्लेख संविधान में उल्लेखित शपथ के प्रारूप में भी हैं।

  • क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी शपथ लेनी पड़ती है

ऐसी परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।  उपराष्ट्रपति को भी कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण करनी होती है।

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